
उमरिया। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने निर्वाचन कार्य मे लापरवाही बरतने पर प्रधान आरक्षक को निलंबित करने का पत्र पुलिस अधीक्षक को लिख दिया है। उमरिया जिले के मानपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ला को निलंबन के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए पत्र लिख दिया है। आपको बता दे की उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु स्टेटिक सर्विलेन्स टीम (SST) जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के बैरियर में नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।
जहा आयोग के निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 755 दिनांक 21/10/2023 के द्वारा SST टीम खितौली बैरियर थाना मानपुर में समय सायं 04:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक प्र. आर. 21 सूर्यप्रकाश शुक्ला थाना मानपुर की डियूटी लगाई गई है। दिनांक 31/10/2023 को भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त व्यय प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान श्री शुक्ला अनुपस्थित पाये गये । प्र.आर.21 सूर्यप्रकाश शुक्ला थाना मानपुर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहें हैं, इनके द्वारा निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना की गई है।
जहा उक्त कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना एवं निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने की श्रेणी में आता है, जो कि दंडनीय है। इसलिए जिला कलेक्टर ने एसपी को पत्र लिखकर निलंबन की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।







