
बरही बस स्टैंड की 14 आरक्षित, 24 अनारक्षित दुकानों की होगी नीलामी
परिषद की बैठक में आरक्षण प्रक्रिया सम्पन्न
बरही। नगर परिषद बरही द्वारा गुरुवार को परिषद की बैठक के दौरान नए बस स्टैंड में बनी स्वनिधि मद की 38 दुकानों की नीलामी के पूर्व आरक्षण प्रक्रिया का निष्पादन कर लिया गया। 14 दुकानें रोस्टर प्रणाली के आधार पर आरक्षित हुई जबकि 24 दुकाने अनारक्षित है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामशिरोमणि त्रिपाठी ने बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 4 फरवरी 2016 नियम 9 संशोधित राजपत्र दिनांक 4 मई 2021 एवं 28 मार्च 2023 के आधार पर संख्यातम आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 04, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 05, अन्य पिछड़ा वर्ग 02, विधवा महिला 02 जबकि दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए 1 दुकान का आरक्षण हुआ है।
14 दुकानें हुई आरक्षित
दुकान क्रमांक 2, 27, 33 और 35 अनुसूचित जाति, 3, 9, 21, 29, 31 अनुसूचित जनजाति, दुकान क्रमांक 6 और 34 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, जबकि दुकान क्रमांक 12 और 28 विधवा महिला, 36 नंबर की दुकान दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए आरक्षित हुई है।
ये 24 दुकाने अनारक्षित
दुकान क्रमांक 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 37 और 38 नंबर की दुकान अनारक्षित हुई है।
दर निर्धारण के बाद होगी नीलामी
आरक्षण प्रक्रिया की कार्यवाई सम्पन्न होने के उपरान्त अब दुकानों की साइज के आधार पर कलेक्टर गाइड लाइन के तहत दर निर्धारण के बाद नीलामी टेंडर जारी होगा, जिसके बाद ऑनलाइन उक्त दुकानें नीलाम होगी।
पहले फेज में 11 दुकानें हुई है नीलाम
नए बस स्टैंड में पहले फेज में 28 दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया के तहत अब तक 11 दुकानें नीलाम हो चुकी है, शेष दुकानें नीलाम करने के लिए कवायद जारी है।







