कलेक्‍टर के निर्देश पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के विरूद्ध हुई छापामार कार्रवाई,खाद्य आपूर्ति विभाग ने 8 सिलेंडर और 2 चूल्हा-भट्टी किया जब्त

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🔳कलेक्‍टर के निर्देश पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के विरूद्ध हुई छापामार कार्रवाई

🔳खाद्य आपूर्ति विभाग ने 8 सिलेंडर और 2 चूल्हा-भट्टी किया जब्त

🔳कटनी – जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अनधिकृत एवं व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बुधवार को कटनी नगर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में संयुक्त जांच दल ने दो प्रतिष्ठानों से 8 घरेलू सिलेंडर एवं 2 चूल्हा-भट्टी जब्त किया।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जांच दल ने कोतवाली के सामने स्थित श्री गणेश मसाला डोसा तथा रेलवे स्टेशन कटनी के प्लेटफार्म नंबर-01 स्थित फूड प्लाजा रेलवे कैंटीन का निरीक्षण किया। दोनों प्रतिष्ठानों में 14.2 किलोग्राम क्षमता के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान श्री गणेश मसाला डोसा से 4 सिलेंडर व 1 चूल्हा-भट्टी तथा फूड प्लाजा रेलवे कैंटीन से 4 सिलेंडर व 1 चूल्हा-भट्टी जब्त की गई।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का निर्धारित प्रयोजन के विपरीत व्यावसायिक उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।

छापामार कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री यज्ञदत्त त्रिपाठी एवं श्री जितेन्द्र बर्मन तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील किरार एवं श्री नागेश्वर श्रीवास द्वारा संयुक्त रूप से की गई। विभाग ने स्‍पष्‍ट किय है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग सुनिश्चित करने तथा घरेलू एलपीजी के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

🔳कटनी – जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अनधिकृत एवं व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बुधवार को कटनी नगर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में संयुक्त जांच दल ने दो प्रतिष्ठानों से 8 घरेलू सिलेंडर एवं 2 चूल्हा-भट्टी जब्त किया।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जांच दल ने कोतवाली के सामने स्थित श्री गणेश मसाला डोसा तथा रेलवे स्टेशन कटनी के प्लेटफार्म नंबर-01 स्थित फूड प्लाजा रेलवे कैंटीन का निरीक्षण किया। दोनों प्रतिष्ठानों में 14.2 किलोग्राम क्षमता के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान श्री गणेश मसाला डोसा से 4 सिलेंडर व 1 चूल्हा-भट्टी तथा फूड प्लाजा रेलवे कैंटीन से 4 सिलेंडर व 1 चूल्हा-भट्टी जब्त की गई।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का निर्धारित प्रयोजन के विपरीत व्यावसायिक उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।

छापामार कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री यज्ञदत्त त्रिपाठी एवं श्री जितेन्द्र बर्मन तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील किरार एवं श्री नागेश्वर श्रीवास द्वारा संयुक्त रूप से की गई। विभाग ने स्‍पष्‍ट किय है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग सुनिश्चित करने तथा घरेलू एलपीजी के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

खबर एमपी 24 कटनी संवाददाता संदीप स्वर्णकार

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