
..तो नगर परिषद बरही के प्रभारी सीएमओ का पद भी हुआ शून्य!
तालाबंदी का अल्टीमेटम के बाद कैमोर से आए इंजीनियर भी बरही में अब नही कर पाएंगे कार्य
एमपी के नगरीय निकायों में प्रभार व्यवस्था पर बड़ा निर्णय
नगर परिषद बरही में हाल ही में तहसीलदार बरही को दिए गए सीएमओ पद का अतिरिक्त प्रभार के साथ ही पार्षदों द्वारा
तालाबंदी का अल्टीमेटम देने के बाद व्यवस्था के तौर पर 2 दिन के लिए बरही में कैमोर के इंजीनियर हिमांशु गौतम की भी सेवा बरही से शून्य मानी जाएगी। जी हां नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश के आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने गत 26 मई को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए है कि बिना सक्षम अनुमति के दिए गए सभी प्रभार शून्य माने जाएंगे, जो तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए है।
पढ़े आदेश की प्रति….

भोपाल। (ब्यूरो न्यूज़) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश के आयुक्त के आदेशानुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO), इंजीनियर एवं अन्य पदों पर दिए गए प्रभार (अतिरिक्त जिम्मेदारियां) संबंधी पूर्व आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम अनुमति के किए गए सभी प्रकार के प्रभार भी समाप्त माने जाएंगे। अब रिक्त पदों पर विभागीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यवस्था की जाएगी।

यह भी निर्देशित किया गया है कि अधिकृत आदेश या निर्धारित पदक्रम के विपरीत किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कार्य किए जाने की स्थिति में उसे वित्तीय अनियमितता एवं कदाचार माना जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की होगी। यह आदेश प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।







