



बरही के 4 पशुपालकों पर एफआईआर हुई दर्ज,
सीएमओ की लिखित शिकायत पर हुई कार्यवाई,
गौवंश को आवारा छोड़ना पड़ा महंगा,
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कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव द्वारा व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले 59 पशुपालकों के विरुद्ध अब तक एफ आई आर दर्ज कराई जा चुकी है, जिनमे 4 पशुपालक नगर परिषद बरही क्षेत्र के है, जिनके खिलाफ बरही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध बरही थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि नगर परिषद बरही के सीएमओ की लिखित शिकायत पर नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक शनिवार 31 अगस्त की रात तक 49 और पशुपालकों पर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस प्रकार जिले भर में अब तक 59 पशुपालकों के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इस संबंध में बरही थाना प्रभारी ने बताया कि नगर परिषद बरही के सीएमओ की लिखित शिकायत आवेदन क्रमांक 775/न.प./24 के माध्यम से स्वच्छता पर्यवेक्षक राजकुमार पिता स्वर्गीय रामलाल वर्मन की शिकायत पर बरही नगर के आरोपी रामदीन काछी पिता मंगलिया काछी 61 साल, राजाराम साहू पिता मेदी साहू 45 साल, जगदीश उपाध्याय पिता रामरूप उपाध्याय 62 वर्ष, सुरेश पिता प्रेमलाल के खिलाफ धारा 223 एनबीएस के तहत बरही थाना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करते हुए प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ कर दी गई है। इस सभी पर आरोप है कि मवेशियों को आवारा छोड़ दिया गया था, जिसके चलते वे सड़क पर आवारा विचरण कर रही थी, जो कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय है और पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
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