
कक्षा में छात्रा को बंद करने पर प्राथमिक शिक्षक के विरुद्ध हुई कार्यवाही
जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक की रोकी वेतन वृद्धि
(म प्र) कटनी – विकासखंड कटनी के शासकीय माध्यमिक शाला खड़ौला में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक मीना सोनी द्वारा विद्यालय के कक्षा-3 की छात्रा झलक चक्रवर्ती को कक्षा में बंद करने पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीपी सिंह ने इसे म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में मानते हुए तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही करते हुए श्रीमती सोनी की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी कर दिया है।
प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यविक विद्यालय खड़ौला के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को 17 अप्रैल को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला खड़ौला में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक श्रीमती सोनी द्वारा 9 अप्रैल को विद्यालय के कक्षा-3 की छात्रा झलक चक्रवर्ती को कक्षा में बंद करने की घटना सत्य है। श्रीमती सोनी, का यह कृत्य घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जो कि म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम 3(1) (2) (3) के विपरीत कदाचरण श्रेणी में आता है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने श्रीमती सोनी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत असंचयी प्रभाव से कार्यवाही करते हुए 1 वेतन वृद्धि अवरूद्ध कर लघुशास्ति से दण्डित किया है।
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